पहली पत्नी को छिपाकर शादी की जानिए इस केस में कोर्ट ने क्या कहा

Md. Akil Alam बनाम Tumpa Chakravarty: Special Marriage Act में दोबारा शादी और पत्नी की सुरक्षा पर बड़ा निर्णय

भारत में Special Marriage Act (SMA) के तहत विवाह पूरी तरह से सेक्युलर माना जाता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति SMA के नियमों का उल्लंघन कर देता है, तो उसके गंभीर कानूनी परिणाम सामने आते हैं। हाल ही में जिस मामले ने इस सिद्धांत को और मजबूत किया, वह है — Md. Akil Alam vs. Tumpa Chakravarty.

इस केस में पति ने अपनी पत्नी के खिलाफ Section 22 SMA के तहत याचिका दायर की, जिसमें उसने कोर्ट से पत्नी को घर लौटने का आदेश (Restitution of Conjugal Rights) दिलाने की मांग की। लेकिन जैसे-जैसे सच सामने आया, केस की दिशा पूरी तरह बदल गई।

पति ने पहली शादी छुपाकर SMA के तहत दूसरी शादी की

पत्नी ने अदालत में बताया कि पति ने अपनी पहली शादी और दो बच्चों की जानकारी पूरी तरह छुपाई। जबकि Special Marriage Act की धारा 4 साफ तौर पर कहती है कि अगर किसी व्यक्ति का जीवनसाथी जीवित है, तो वह SMA के तहत दोबारा विवाह नहीं कर सकता।

पति ने इस कानून का उल्लंघन किया और धोखे से दूसरी शादी की। इस जानकारी के सामने आने पर पत्नी ने कहा कि वह अपनी सुरक्षा को लेकर गंभीर रूप से चिंतित है।

पत्नी को धमकी, उत्पीड़न और जमीन के कागज़ लेने का आरोप

पत्नी ने अदालत को बताया कि पति और उसकी πρώτη पत्नी दोनों से उसे जान का खतरा है। साथ ही यह भी आरोप लगाया कि पति ने उसके पिता की जमीन के कागज़ात लेकर धमकियां दीं और जमीन अपने नाम करवाने का दबाव बनाया। मना करने पर उसे परेशान किया गया।

यह तथ्य अदालत में दर्ज हुए और इनसे स्थिति और स्पष्ट हो गई कि पत्नी को घर छोड़ने का उचित कारण था।

गवाही में पति ने माना — पहली शादी और दो बच्चे पहले से थे

परिवार न्यायालय में गवाही के दौरान पति स्वयं स्वीकार करता है कि उसकी पहली शादी थी और उसके दो बच्चे भी हैं। उसके गवाह भी वही सच बताते हैं। यह स्वीकारोक्ति ही उसके पूरे केस को कमजोर कर देती है।

“मैं मुस्लिम हूं, चार शादी कर सकता हूं” — कोर्ट का सख्त जवाब

पति ने तर्क दिया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत एक मुस्लिम पुरुष चार शादियाँ कर सकता है। लेकिन कोर्ट ने इसे पूरी तरह खारिज कर दिया।

कोर्ट ने कहा — “जब विवाह Special Marriage Act के तहत होता है, तो केवल SMA लागू होगा। किसी भी पर्सनल लॉ का सहारा लेकर SMA की शर्तें नहीं तोड़ी जा सकतीं।”

इस दौरान अदालत ने Anwar Ahmed vs State of UP का उल्लेख किया, जहां कहा गया कि मुस्लिम पुरुष द्वारा SMA के तहत दूसरी शादी करना IPC 494 (बिगैमी) का अपराध है।

क्या पत्नी ने ‘reasonable excuse’ के बिना घर छोड़ा?

यह इस केस का मुख्य मुद्दा था। Section 22 SMA कहता है कि अलग रहने वाली पत्नी को यह साबित करना होता है कि उसने उचित कारण से घर छोड़ा।

पत्नी ने जो कारण बताए — • पहली शादी छुपाना • जान का खतरा • जमीन के कागज़ात छीनने का दबाव • घरेलू हिंसा और मानसिक उत्पीड़न • पहली पत्नी से खतरा

अदालत ने माना कि ये सभी कारण उचित और पर्याप्त हैं। इसलिए पत्नी का अलग रहना न्यायसंगत है।

पति का दोहरा रवैया — एक केस में शादी वैध, दूसरे में अवैध

ये भी सामने आया कि पति ने maintenance केस में कहा कि SMA विवाह “irregular” है, इसलिए पत्नी को गुज़ारा भत्ता नहीं मिल सकता। लेकिन RCR केस में वही पति कहता है कि पत्नी कानूनी रूप से उसकी पत्नी है और उसे वापस आना चाहिए।

अदालत ने इसे clean hands doctrine का उल्लंघन माना — “जो स्वयं गलत करता है, वह न्याय की मांग नहीं कर सकता।”

Family Court और High Court — दोनों ने पत्नी के पक्ष में फैसला दिया

Family Court ने RCR याचिका खारिज कर दी। पति ने उच्च न्यायालय में अपील की, लेकिन Jharkhand High Court ने Family Court के निर्णय को सही ठहराया।

हाई कोर्ट ने कहा कि: • निचली अदालत ने साक्ष्यों का सही मूल्यांकन किया • निर्णय तार्किक, संतुलित और न्यायसंगत है • पति का तर्क कि निर्णय “perverse” है — गलत है

सबसे महत्वपूर्ण बात — किसी भी महिला को ऐसे घर में लौटने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता जहां उसकी सुरक्षा खतरे में हो।

इस केस से बने दो बड़े कानूनी सिद्धांत

1) SMA विवाह में किसी भी पर्सनल लॉ का कोई प्रभाव नहीं होता। 2) धोखे से की गई शादी और असुरक्षित माहौल में पत्नी को अलग रहने का पूरा अधिकार है।

यह फैसला भारत के matrimonial law में महिलाओं की सुरक्षा और वैवाहिक अधिकारों को मजबूत करता है। यह पुरुषों के लिए भी स्पष्ट संदेश है कि SMA के नियमों का उल्लंघन गंभीर अपराध है।

निष्कर्ष: महिला की सुरक्षा सर्वोपरि है

Jharkhand High Court का यह निर्णय बताता है कि कानून किसी महिला को खतरे में डालने वाले घर में रहने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। धोखा, हिंसा या उत्पीड़न, किसी भी परिस्थिति में RCR लागू नहीं किया जा सकता।

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